फर्जी दस्तावेजों से संपत्ति बेचकर 57 लाख रुपए हड़पने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में दो आरोपी पिता-पुत्र की तलाश कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
धोखाधड़ी का आरोप
कैलाश चौधरी पुत्र रामचंद्र चौधरी निवासी नृसिंहपुरा अजमेर रोड ब्यावर ने 12 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि हसन अब्बास पुत्र पीरू अली निवासी- बड़ी मस्जिद के पास, दौराई, अजमेर ने 31 अगस्त 2023 को एक इकरारनामा दिखाते हुए आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 835.55 वर्ग गज है, का मालिकाना हक बताया। जिसमें आवासीय संपत्ति की कीमत 60 लाख रुपए बताई। उसने आवासीय संपत्ति पर अपना कब्जा होना बताया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी इकरारनामा तैयार कर धोखाधड़ी की। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
फर्जी दस्तावेज बनवाए
पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी हसन अब्बास, उसके पिता पीरू अली, अजय चौधरी और अनिल जॉर्ज ने मिलकर संपत्ति का इकरारनामा बनवाया। अनिल जॉर्ज ने हसन अब्बास के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। ताकि दस्तावेज किसी को दिखाकर संपत्ति को आगे बेचा जा सके। बाद में कैलाश को उक्त संपत्ति की उचित कीमत बताते हुए 57 लाख रुपए नकद में बेचने का एग्रीमेंट किया गया, जबकि वास्तव में उक्त संपत्ति थी ही नहीं। पुलिस ने आरोपी अनिल जॉर्ज पुत्र सेसिल जॉर्ज निवासी चर्च हॉल रोड क्रिश्चियनगंज अजमेर और अजय चौधरी पुत्र नेम सिंह चौधरी निवासी पलटन बाजार अजमेर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपी हसन अब्बास और उसके पिता पीरू अली की तलाश जारी है।
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