सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति की बिक्री का समझौता स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं करता है। अदालत ने यह भी कहा कि मृतक की सभी संपत्तियां पैतृक संपत्ति का हिस्सा मानी जाएंगी और इन्हें मुस्लिम कानून के अनुसार बांटा जाना चाहिए। यह निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोहरबी नामक महिला की अपील पर आया है।
सर्वोच्च अदालत की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल थे, ने निचली अदालत के निर्णय के अंग्रेजी अनुवाद की गुणवत्ता पर भी असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि अपीलीय प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुवाद में मूल पाठ के अर्थ को सही तरीके से शामिल किया जाना चाहिए।
मामले का विवरणयह मामला तब शुरू हुआ जब चांद खान द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। चांद खान की मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी जोहरबी ने संपत्ति के तीन चौथाई हिस्से पर दावा करते हुए कहा कि यह मुस्लिम कानून के तहत मतरूक संपत्ति है।
भाई का विरोधचांद खान के भाई इमाम खान ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि संपत्तियां चांद खान के जीवनकाल में बिक्री समझौते के माध्यम से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दी गई थीं। इस पर पीठ ने कहा कि बिक्री समझौता किसी विशेष संपत्ति को खरीदने के लिए सहमत होने वाले पक्ष को न तो कोई अधिकार देता है और न ही उसमें कोई हित निहित करता है। यह कानून में एक सामान्य स्थिति है।
अदालत की अन्य टिप्पणियाँअदालत ने यह भी माना कि चूंकि बिक्री की डीड चांद खान की मृत्यु के बाद लागू की गई थी, इसलिए संपत्ति उनके निधन के समय भी उनके पास थी और इसे मतरूक संपत्ति माना जाना चाहिए। जस्टिस करोल ने अपने निर्णय में लिखा कि बेची जाने वाली संपत्ति उस समय भी चांद खान की संपत्ति थी और इसलिए इसे लागू कानून के अनुसार बांटा जाएगा।
पीठ ने कहा कि मतरूक शब्द अरबी से लिया गया है, जिसका अर्थ है मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, और यह मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के अनुसार हस्तांतरण के अधीन है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मृतक की कोई संतान नहीं है, तो पत्नी एक चौथाई हिस्से की हकदार है, अन्यथा आठवें हिस्से की।
You may also like
वी-रो का जलवा अलग है... भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखकर आकाश चोपड़ा क्यों इतने हैरान?
क्रिकेटर प्रतिका रावल, जिन्होंने तोड़ा 28 साल पुराना रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में नीतीश रेड्डी को डेब्यू का मौका
उप मुख्यमंत्री शुक्ल आज अनूपपुर जिले के प्रवास पर
ONGC में 2600 से ज़्यादा पदों पर निकली बंपर भर्ती! न परीक्षा, न इंटरव्यू, सीधी मेरिट पर मिलेगी सरकारी नौकरी