Next Story
Newszop

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता

Send Push
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


Himachali Khabar (सुप्रीम कोर्ट) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। पहले, सरकार ने चकबंदी के तहत संपत्तियों का अधिग्रहण किया था, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या सरकार फिर से ऐसा कर सकती है।


सरकारें अक्सर विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं, जैसे कि हाईवे, एयरपोर्ट, या बिजली संयंत्र। इस प्रक्रिया में, भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि क्या सरकार बिना मुआवजे के किसी की संपत्ति ले सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण है।


क्या सरकार संपत्ति का पुनर्वितरण कर सकती है?

SBI, HDFC और PNB में FD कराने वालों के लिए जरूरी खबर, जानिये समय से पहले एफडी तोड़ने पर कितनी लगेगी पेनाल्टी


क्या संपत्ति का पुनर्वितरण संभव है?


सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार को निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर उसे पुनर्वितरित करने का अधिकार नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की संविधान पीठ ने इस पर निर्णय दिया है।


सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण बयान

8th pay commission : हो गया फाइनल, इस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बंपर उछाल


सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। पहले, कुछ फैसलों में यह कहा गया था कि सरकार सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन अब यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता।


पुराने फैसलों का पुनरावलोकन

सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसलों को पलटा


सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के बाद के कुछ फैसलों को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। अब यह तय किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 39(B) के अनुसार, निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता।


निजी क्षेत्र का महत्व

निजी क्षेत्र की भूमिका


सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज के आर्थिक ढांचे में निजी क्षेत्र का महत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति की सार्वजनिक हित में जरूरत, उसे सामुदायिक संपत्ति का दर्जा नहीं दे सकती है।


Loving Newspoint? Download the app now