UP Scheme: अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और दो जाति के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं। इससे स्वर्ण जाति के लोग दलित से शादी करने पर सरकारी कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं।
Central government इसके लिए पहली शादी करने वालों को लाखों रुपये दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा कई राज्य सरकारें अन्तरजातीय विवाह प्रणाली लागू कर रही हैं। इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानें यहां।
Intercaste Marriage Scheme के फायदे: डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत आप Intercaste Marriage Scheme का लाभ ले सकते हैं। इसके अनुसार, स्वर्ण जाति के दलित के साथ विवाह करने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये देती है। 2013 में योजना की पहली बार शुरूआत हुई थी। इसके अलावा, हरियाणा सरकार भी 2.5 लाख रुपये देती है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकारें इस कार्यक्रम के लिए क्रमशः 50000 रुपये और 2.5 लाख रुपये देती हैं। इस योजना के लिए राजस्थान सरकार भी 5 लाख रुपये देती है। इस राशि को हाल ही में बढ़ा दिया गया था।
इंटरकास्ट मैरिज योजना के लिए योग्यता और आवश्यक शर्तेंहाल ही में दलित समुदाय में शादी करने वाले व्यक्ति ही इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार शादी को रजिस्टर करना होगा। पहली बार विवाह करने पर लाभ केवल एक बार मिल सकता है। राज्य या केंद्र की इस योजना के तहत बार-बार लाभ प्राप्त करने वालों के खाते से लाभ राशि कट जाएगी।
इंटरकास्ट मैरिज योजना के लिए ऐसे आवदेन करें-
केंद्रीय सरकार की इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ लेने के लिए शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद इसे डा. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजें। इसके अलावा, https://ambedkarfoundation.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम में आवेदन करें।
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