रष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए गए जन्म से नागरिकता पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
तीन संघीय न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसलों में ट्रंप के उस आदेश को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता खत्म करने की बात कही गई थी। न्यायाधीशों ने कहा कि यह आदेश 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि यह संशोधन लंबे समय से अमेरिका में जन्मे करीब सभी लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है।
फिलहाल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि ट्रंप का यह फैसला संविधान के अनुसार है या नहीं। कोर्ट इस तकनीकी बात पर भी ध्यान देगा कि यह मुद्दा पर निचली अदालतों के जज पूरे देश में राष्ट्रपति की नीतियों को रोकने का आदेश दे सकते हैं या नहीं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए कहा कि वह 15 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा। यह सुनवाई इस मुद्दे पर होगी कि क्या जिला न्यायाधीशों को पूरे देश में लागू होने वाले आदेश देने का अधिकार है या नहीं। न्यायालय के लिए आपातकालीन अपीलों पर बहस निर्धारित करना दुर्लभ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की बात से सहमत होता है कि जजों ने अपने अधिकार से ज्यादा आदेश दिए हैं तो इससे सरकार को कुछ इलाकों में अपनी नागरिकता से जुड़ी नीति को तुरंत लागू करने की इजाजत मिल सकती है।
ट्रंप सरकार ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंसी अपील दायर की थी। उन्होंने अदालत से कहा कि इन निषेधाज्ञाओं को या तो हटाया जाए या कम किया जाए। सरकार का कहना था कि निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे पूरे देश में किसी नीति को रोका जा सके।
ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन नागरिकता से जुड़ा नया आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिनके माता-पिता बिना वैध कागजात के या अस्थायी वीजा पर देश में हैं।
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