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NIA कोर्ट का बरी करने का आदेश चुनौतीपूर्ण, मालेगांव पीड़ित परिवार पहुंचे हाईकोर्ट

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2008 के मालेगांव बम विस्फोट में मारे गए छह पीड़ितों के परिवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें 31 जुलाई, 2025 के विशेष एनआईए अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, निसार अहमद सैय्यद बिलाल द्वारा दायर अपील पर 15 सितंबर, 2025 को न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और आर.आर. भोसले की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।

एनआईए अदालत ने कहा कि 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 95 लोग घायल हुए थे, न कि 101, जैसा कि शुरुआत में बताया गया था। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि अदालत का फैसला, जिसमें अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला दिया गया है, त्रुटिपूर्ण है, और इस बात पर ज़ोर देता है कि षड्यंत्र के मामले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। उनका आरोप है कि एनआईए, जिसने 2011 में महाराष्ट्र एटीएस से कार्यभार संभाला था, ने महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी करके और मामले को कमजोर करने के दबाव का सामना करके जांच से समझौता किया, जैसा कि पूर्व अभियोजक रोहिणी सालियान ने दावा किया है।

एनआईए अदालत ने 323 अभियोजन पक्ष और आठ बचाव पक्ष के गवाहों की जांच के बाद, दूषित नमूनों और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए, बम को मोटरसाइकिल या पुरोहित के आवास से विस्फोटकों से जोड़ने का कोई सबूत नहीं पाया। अपील में बरी करने के फैसले को रद्द करने, आरोपियों को नोटिस जारी करने और उन्हें दोषी ठहराने की मांग की गई है, यह तर्क देते हुए कि निचली अदालत ने “मूक दर्शक” की भूमिका निभाई। एनआईए ने अभी तक फैसले के खिलाफ अपील नहीं की है।

यह हाई-प्रोफाइल मामला, जिसकी शुरुआत हेमंत करकरे के नेतृत्व में एटीएस ने की थी, पीड़ितों के लिए न्याय को लेकर बहस छेड़ रहा है।

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