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क्या है H-4 वीजा, जिससे जॉब कर सकते हैं H-1B होल्डर के जीवनसाथी? SC ने दी इसे लेकर 'गुड न्यूज'

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H-4 Visa For Indians: अमेरिका में H-1B वीजा होल्डर्स के जीवनसाथी को दिए जाने वाले H-4 वीजा को लेकर काफी विवाद रहा है। इस वीजा के जरिए H-1B वीजा होल्डर्स के जीवनसाथी यानी पति/पत्नी देश में जॉब कर पाते हैं। हालांकि, अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने H-4 वीजा को लेकर अहम फैसला दिया है, जो H-1B वीजा होल्डर्स के जीवनसाथियों के लिए गुड न्यूज है। अमेरिका में मिलने वाले H-4 वीजा के जरिए H-1B होल्डर्स के जीवनसाथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चे देश में आ पाते हैं।

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अमेरिका में जॉब के लिए जाने वाले ज्यादातर H-1B होल्डर्स के जीवनसाथी काफी पढ़े-लिखे होते हैं। मगर अमेरिका में उन्हें जॉब के लिए अलग से वीजा अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। ये एक बड़ी समस्या होती थी, जिस वजह से एजुकेशन के बाद भी जॉब करना कठिन था। इसे देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में H-4 वीजा लाया गया, ताकि H-1B होल्डर्स के जीवनसाथी को जॉब की इजाजत मिल सके। ये वीजा काफी ज्यादा विवादों में रहा है और इसे खत्म करने की मांग उठती रही है।



कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि H-4 वीजा के जरिए H-1B होल्डर्स के जीवनसाथी को देश में जॉब की इजाजत मिलती रहेगी। Save Jobs USA नाम की संस्था ने H-4 वीजा के जरिए मिलने वाले अधिकार को कोर्ट में चुनौती दी थी। उसका कहना था कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) H-4 वीजा होल्डर्स को जॉब के अधिकार देकर अपनी शक्तियों से ज्यादा फैसला ले रहा है। उन्हें जॉब से रोकने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने H-4 वीजा के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।



कोर्ट के फैसले से क्या फायदा है?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला H-1B वीजा होल्डर्स के परिवारों के लिए काफी मायने रखता है। अब H-1B वीजा होल्डर्स के जीवनसाथी ना सिर्फ H-4 वीजा पर देश में आ सकेंगे, बल्कि वे आसानी से जॉब भी कर पाएंगे। पति-पत्नी के नौकरी करने की वजह से घर की अच्छी कमाई भी हो जाती है। ये अमेरिका में आय बढ़ाने का अच्छा जरिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है, जब H-1B वीजा को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की मांग भी हो रही है।



H-4 वीजा क्या है?

H-4 वीजा एक डिपेंडेंट वीजा है, जो नॉनइमिग्रेंट वर्कर्स के जीवनसाथी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। H-1B, H-1C, H-2A, H-2B और H-3 वीजा होल्डर्स के जीवनसाथी और बच्चों को ये वीजा मिलता है। ये वीजा तब तक वैलिड होता है, जब तक H-1B, H-1C, H-2A, H-2B और H-3 वीजा होल्डर को अमेरिका में जॉब की इजाजत है। इस वीजा के जरिए वर्कर के बच्चे अमेरिका में पढ़ाई भी कर सकते हैं। मगर जॉब के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना पड़ता है।

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