चंडीगढ़: गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राज रानी मल्होत्रा पर फर्जीवाड़ा कर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। मल्होत्रा पर सामान्य श्रेणी से होने के बावजूद फर्जी तरीके से पिछड़ा वर्ग-ए के जाति प्रमाणपत्र से चुनाव लड़ने के आरोप लगे हैं। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार, राजरानी मल्होत्रा और याचिका में अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।हाई कोर्ट में यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से सामने आया है, जिसे यशपाल प्रजापति और अन्य ने दाखिल किया है। मांग की गई है कि बीजेपी की राज रानी मल्होत्रा और कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाहूजा को जारी किया गया पिछड़ा वर्ग-ए की जाति का प्रमाणपत्र अवैध घोषित कर रद्द किया जाए, क्योंकि इन्हें कथित रूप से फर्जी और अवैध तरीके से जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील मुकेश वर्मा ने बेंच को बताया कि गुरुग्राम नगर निगम मेयर का पद पिछड़ा वर्ग-ए के लिए आरक्षित था। किया गया ये दावादोनों ही उम्मीदवारों ने बीसी-ए श्रेणी के अंतर्गत मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जबकि वह वास्तव में खत्री जाति से हैं, जो सामाजिक रूप से उन्नत सामान्य वर्ग में आती हैं, न कि हरियाणा सरकार की ओर से अधिसूचित बीसी-ए श्रेणी की सुनार या अन्य किसी पिछड़े वर्ग से। उन्होंने दावा किया कि यह प्रमाणपत्र सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और सक्षम प्राधिकारी की ओर से जाति की पुष्टि किए बिना जारी किए गए। 'ADC अधिकृत नहीं, फिर भी जारी किया प्रमाणपत्र'याचिका के अनुसार, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत राज्य के बीसी-ए वर्ग के नागरिकों को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व देने का वैधानिक अधिकार मिला है। जब ऐसे लोग जो इस वर्ग के नहीं हैं, फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए चुनाव लड़ते हैं और पद हासिल करते हैं तो इससे वास्तविक बीसी-ए वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। याचियों के अनुसार, जैसे उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, उन्होंने प्रमाणों सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत सौंपी और मांग की कि दोनों प्रत्याशियों के फर्जी प्रमाणपत्र रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि मल्होत्रा को पिछड़ा वर्ग-ए की जाति प्रमाण 16 फरवरी को रविवार के दिन एडीसी द्वारा जारी किया गया। नियमों के अनुसार, एडीसी इस तरह के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है।
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