नई दिल्ली: 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा ने 26/11 के अटैक से पहले भारत में अपनी यात्राओं के दौरान डेविड कोलमैन हेडली से 231 बार संपर्क साधा था। यह जानकारी राणा पर तैयार किए गए भारत सरकार के एक दस्तावेज में दी गई है। राणा ने आठ बार अलग-अलग जगहों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए दौरा किया। हमले से पहले आखिरी दौरे में सबसे ज्यादा 66 बार हेडली को फोन किया। कई जगहों को निशाना बनाने की साजिश दस्तावेज के अनुसार, राणा और हेडली ने दूसरे साथियों के साथ मिलकर भारत में कई और जगहों को भी निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इनमें दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज और इंडिया गेट जैसी जगहें शामिल थीं। इसके अलावा, उसने कई यहूदी केंद्रों पर भी हमले करने की साजिश रची थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राणा के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें बताया गया है कि राणा, हेडली, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी, साजिद मीर और मेजर इकबाल जैसे लोगों ने मिलकर इस हमले की साजिश रची थी। अमेरिका में राणा-हेडली मिले, प्लान पर चर्चाभारत और अमेरिका दोनों देशों की जांच से यह पता चला है कि तहव्वुर राणा का शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से एक ऑफिस था। यह ऑफिस हेडली को भारत में आने में मदद करने के लिए बनाया गया था। हेडली और राणा ने अमेरिका में मुलाकात की थी और अपने आगे के प्लान के बारे में विस्तार से बात की थी। दस्तावेज में लिखा है कि राणा सेना से भाग गया था, इसलिए हेडली ने मेजर इकबाल के साथ अपने कनेक्शन के जरिए मदद करने की पेशकश की। इसका मतलब है कि राणा पहले सेना में था, लेकिन वहां से भाग गया था। इसलिए हेडली ने उसे एक ऐसे आदमी से मिलाने की बात की जो उसकी मदद कर सकता था। डबल जियोपार्डी का दावा काम नहीं आयापाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से राणा ने खुद को भारत प्रत्यर्पित होने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने 'डबल जियोपार्डी' का दावा भी किया। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राणा का कहना था कि अमेरिका की अदालत पहले ही उसे उन आरोपों से बरी कर चुकी है, जिनके लिए भारत उसे चाहता है। लेकिन अमेरिकी अदालत ने उसकी इस बात को नहीं माना। अदालत ने कहा कि भारत में उस पर जिन अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, वे उन अपराधों से अलग हैं जिनके लिए उस पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था। अदालत ने कहा, 'उदाहरण के लिए, भारत में धोखाधड़ी के आरोप उस व्यवहार पर आधारित हैं जिसके लिए अमेरिका में आरोप नहीं लगाए गए थे।' इसका मतलब है कि राणा ने अमेरिका में जो अपराध किया, वह भारत में किए गए अपराध से अलग था। अमेरिका में किन मामलों में मिली थी सजा?2013 में अमेरिका में राणा को पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और डेनमार्क में आतंकी साजिश का समर्थन करने के लिए 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। राणा को अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2009 तक डेनमार्क में हत्या करने की साजिश में मदद करने का दोषी पाया गया था। इस साजिश में एक डेनिश अखबार 'मोरगेनाविसेन जिलैंड्स-पोस्टेन' के कर्मचारियों का सिर कलम करने और उनके सिर कोपेनहेगन की सड़कों पर फेंकने की योजना थी। इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था। राणा को 2005 के आखिर से अक्टूबर 2009 तक लश्कर-ए-तैयबा को मदद करने का भी दोषी पाया गया था।अमेरिकी संघीय कारागार ब्यूरो की वेबसाइट ने राणा के नाम के जानकारी अपडेट की है कि वह मंगलवार से उनकी हिरासत में नहीं है। राणा का रजिस्टर नंबर (22829-424) में लिखा था: '04/08/2025 तक BOP की हिरासत में नहीं।' इसका मतलब है कि राणा अब अमेरिकी जेल में नहीं है। भारत सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों की एक टीम को अमेरिका में राणा को वापस लाने का काम सौंपा गया था। सूत्रों ने बताया कि मुख्य जांच अधिकारी DIG (NIA) जया रॉय ने मंगलवार को 'सरेंडर वारंट' पर साइन किए। इसके बाद उसे दिल्ली लाने के लिए तेजी से इंतजाम किए गए। टीम बुधवार को सुबह करीब 6.30 बजे रवाना हुई। NIA के प्रमुख सदानंद दाते हैं, जो महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं। वे 26 नवंबर 2008 की शाम को अपने साथियों के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इलाके में पहुंचे थे, जब आतंकवादियों ने राणा के साथी डेविड कोलमैन हेडली द्वारा चुने गए ठिकानों पर हमला किया था। राणा से होगी पूछताछएक सूत्र ने बताया कि राणा से पूछताछ करने वाले अधिकारी 26/11 की साजिश में शामिल पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों, ISI नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय मददगारों और फंडिंग के स्रोतों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राणा से पहले ही काफी पूछताछ की जा चुकी है और उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। उसे पता होगा कि हमें कहां गुमराह करना है और कैसे झूठ बोलना है। इसमें समय लगेगा। मतलब राणा पहले से ही बहुत कुछ जानता है और वह जांचकर्ताओं को आसानी से सच नहीं बताएगा। बताया जा रहा है कि राणा को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा और उसकी सुनवाई गुप्त रूप से होगी।
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