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India-US Joint Action On Drugs Cartel: ड्रग्स तस्करी पर भारत और अमेरिका ने की साझा कार्रवाई, 150 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जब्त कर गिरोह के लोगों को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के अफसरों ने साझा कार्रवाई के तहत 150 मिलियन कीमत की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। ये क्रिप्टोकरेंसी ड्रग्स तस्करी से संबंधित थी। न्यूज चैनल वियोन के मुताबिक आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) इंटरपोल और ड्रग्स व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर (यूएनओडीसी) के हैंडबुक से ये जानकारी मिली है। ये हैंडबुक शुक्रवार को पेरिस में जारी की गई। हैंडबुक में तीनों एजेंसियों ने कहा है कि जांचकर्ताओं, अभियोजकों और एनालिस्ट को इस मुद्दे पर और वैश्विक सहयोग करना चाहिए।

हैंडबुक में बताया गया है कि साल 2022 में अमेरिका के न्याय विभाग ने भारत सरकार से संधि के तहत दो भाइयों की ओर से चलाई जा रही बड़ी ड्रग तस्करी गिरोह के खिलाफ मदद मांगी थी। ये गिरोह फेंटेनाइल और हेरोइन समेत कई तरह के ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा हुआ था। ड्रग्स तस्करी का ये गैंग सुरक्षित संवाद और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा था। जांच में पता चला कि दोनों के पास 150 मिलियन डॉलर मूल्य के 8500 बिटकॉइन थे। इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी को फंड करने के लिए किया जा रहा था। अमेरिका की ओर से मदद मांगे जाने के बाद भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की और पाया कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 5.54 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर हुई।

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एफएटीएफ, इंटरपोल और यूएनओडीसी की ओर से जारी हैंडबुक में बताया गया है कि भारत और अमेरिका की सीमाओं के पार रियल टाइम में सहयोग एक मजबूत उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि ड्रग्स तस्करी गिरोह की जांच करने के लिए अमेरिका के अफसर भारत पहुंचे। उन्होंने आरोपियों से भी पूछताछ की। हैंडबुक में बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग से ड्रग्स तस्करी गिरोह से संबंधित लोगों को अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया गया। जिससे इस तस्करी गिरोह का नेटवर्क ध्वस्त किया जा सका। इस हैंडबुक में ये भी कहा गया है कि भारत ने उदाहरण दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि भारत के गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए गाइडलाइंस बनी हैं। आपराधिक न्याय प्रक्रिया संहिता और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कदम इसके लिए उठाए गए हैं। इसके अलावा हैंडबुक में बताया गया है कि भारत ने अन्य देशों को आग्रह भेजने के लिए एक पोर्टल भी बनाया है।

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