कल यानी 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। साल में चार बार लगने वाली यह अदालत उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित हैं। इस अदालत में छोटे-बड़े सभी तरह के ट्रैफिक चालान की सुनवाई होती है और उन्हें पूरी तरह माफ या कम राशि पर निपटाया जाता है। अगर आपने लोक अदालत के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अपॉइंटमेंट टोकन भी ले लिया है, तो अब आपके लिए सही समय पर सही डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचना बेहद ज़रूरी है। यहाँ उन सभी ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है, जिन्हें आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए।
लोक अदालत में ज़रूरी दस्तावेज़: पूरी चेकलिस्टलोक अदालत में अपने मामले को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए आपको अपने तय समय से करीब आधा घंटा पहले पहुँचना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों:
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चालान की फोटोकॉपी: जिस ट्रैफिक चालान को आप माफ करवाना चाहते हैं, उसकी एक या उससे ज़्यादा फोटोकॉपी ज़रूर साथ ले जाएँ। इस कॉपी पर चालान नंबर, गाड़ी का नंबर और तारीख स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
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वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC): हर वाहन का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें वाहन और उसके मालिक की पूरी जानकारी होती है। आपको अपनी RC की ओरिजिनल कॉपी और उसकी एक फोटोकॉपी साथ लेकर जानी होगी।
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ड्राइविंग लाइसेंस (DL): भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। यह साबित करता है कि आप एक अधिकृत ड्राइवर हैं। आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी दोनों साथ ले जानी होगी।
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पहचान पत्र: आपकी पहचान की पुष्टि के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र ज़रूर साथ रखें। यह आपकी पहचान को सत्यापित करने में मदद करेगा।
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समन/नोटिस की कॉपी: यदि आपको किसी विशेष ट्रैफिक चालान के लिए कोर्ट से कोई समन या नोटिस मिला है, तो उसकी एक कॉपी अपने साथ ज़रूर ले जाएँ।
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प्राधिकार पत्र (Authorization Letter): अगर किसी कारणवश वाहन मालिक खुद लोक अदालत नहीं जा पा रहे हैं और अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पास एक अधिकृत पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) होना चाहिए। यह पत्र यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति मालिक की ओर से मामले को निपटाने के लिए अधिकृत है।
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चालान भुगतान की पुरानी रसीद: यदि आपने पहले कभी अपने चालान का आंशिक भुगतान किया है, तो उसकी रसीद भी साथ ले जाएँ। यह पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करेगा और मामले को समझने में आसानी होगी।
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य कोर्ट के बाहर मामलों का निपटारा करना है। जब आप सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचेंगे, तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान आपको जज के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। जज आपके मामले को समझेंगे और चालान को पूरी तरह माफ करने या उस पर रियायत देने का फैसला सुनाएंगे। इस प्रक्रिया में वकीलों की जरूरत नहीं होती, जिससे यह आम लोगों के लिए आसान हो जाता है। अगर आप अपने लंबित ट्रैफिक चालान को निपटाना चाहते हैं, तो यह मौका न चूकें। सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को पहले ही तैयार कर लें ताकि लोक अदालत में आपका समय और मेहनत बचे।
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