पश्चिमी सिंहभूम, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई ) से जुड़े एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को आरोपित बिरसा भेंगरा को दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बिरसा भेंगरा ( 25), ग्राम डिंडापाई, थाना गुदड़ी, जिला पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला है। उसे 2 अक्टूबर 2022 को गुदड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिरसा पर सरकारी सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक से लेवी मांगने, अवैध रूप से देशी कट्टा और गोली रखने का आरोप था। पुलिस ने उसे प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य बताया था।
गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी के बयान पर गुदड़ी थाना ( कांड संख्या 11/2022 )के तहत आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस मामले में अभियाेजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक मुकेश कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक
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