पूर्वी चंपारण,02 अगस्त (Udaipur Kiran) ।जिला उपभोक्ता आयोग मोतिहारी , पूर्वी चंपारण के आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने को लेकर आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश गिरीश मिश्रा ने लक्ष्मी नारायण दूबे महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत किया है।
इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को भेजते हुए प्राचार्य को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश दिया है। मामला महाविद्यालय प्रशासन द्वारा एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि में दुकान का निर्माण कराकर पक्षकार को नहीं देने से संबंधित है। मामले में मुफ़्फसिल थाना के बसवारिया निवासी ललन प्रसाद शुक्ला के पुत्र नीलांबरा ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर एलएनडी कॉलेज के प्राचार्य को पक्षकार बनाया था। जिसमें कहा था कि महाविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार अखबार में निकाले गए विज्ञापन के आलोक में दुकान आवंटन के लिए महाविद्यालय के खाते मेंजीजी 130500/ एक लाख तीस हजार पांच सौ रुपये जमा कराया। परंतु शर्त के अनुसार दुकान का निर्माण नहीं किया गया।
आयोग ने महाविद्यालय प्रशासन के सेवा में त्रुटि पाते हुए दस हजार रुपए मुकदमा खर्च सहित मूलराशि ब्याज सहित निश्चित अवधि में जमा करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके महाविद्यालय की ओर से आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ। अंततः परिवादी ने 1 जुलाई 2024 को इजराय वाद दायर किया था। जिसके आलोक में आयोग के अध्यक्ष ने महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत कर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि प्राचार्य को न्यायालय में उपस्थित कराएं।
एक अन्य मामले में लिबर्टी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध भी आयोग के आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने को लेकर इजराय वाद में जमानतीय वारंट निर्गत किया है। उक्त वाद में कुंडवा चैनपुर थाना के बरवाखुर्द निवासी सुरेंद्र प्रसाद ने परिवाद दायर किया था जिसमें कहा था कि उसके वाहन बीमा के वैधता अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रत हो गया। गाड़ी मरम्मती में आए खर्च को इंश्योरेंस कंपनी ने वहन नहीं किया।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
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