जोधपुर, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . आयकर विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों को आयकर रिटर्न भरते समय कानूनी छूट के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन रातानाडा पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल पुलिस सभागार में किया गया. इस सेमिनार में आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों ने बताया कि गलत छूट लेने पर विभाग छापा और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है.
दरअसल संयुक्त आयकर निदेशक (अन्वेषण) प्रेरणा चैधरी की अगुवाई में जोधपुर इन्वेस्टिगेशन विंग की ओर से यह सेमिनार विशेष रूप से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई. सहायक निदेशक (अन्वेषण) यूनिट-1 जोधपुर के बलबीर सिंह मीना, सहायक निदेशक (अन्वेषण) यूनिट-2 जोधपुर के नरेश कुमार और आयकर अधिकारी (अन्वेषण) जोधपुर नरेन्द्र सांख्ला ने भी सेमिनार में अपने अनुभव पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से साझा किए. इसके तहत पुलिसकर्मियों को धारा 80सी से लेकर 80यू तक के वैधानिक प्रावधानों के तहत मिलने वाली विभिन्न छूट की विस्तृत जानकारी दी. इनमें लाइफ इंश्योंरेंस, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, गृह ऋण मूलधन, शिक्षा ऋण, चिकित्सा बीमा, दिव्यांगता छूट और अन्य कई योजनाओं के तहत मिलने वाली कर छूट शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि आयकर विवरणी भरते समय करदाताओं को किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और किन परिस्थितियों में कौन सी छूट का दावा किया जा सकता है. इससे पुलिसकर्मी अपनी रिटर्न भरते समय गलत छूट लेने से बच सकेंगे. उन्होंने वास्तविक मामलों के उदाहरण देकर समझाया कि किस तरह की गलतियां आम तौर पर की जाती हैं.
एआई से पकड़ा जा रहा फर्जीवाड़ा
आयकर सहायक निदेशक बलबीर सिंह मीना ने गलत छूट लेने के कारण वर्तमान में आयकर विभाग द्वारा की गई सर्च और जब्ती की कार्यवाहियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विभाग अब डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर रिटर्न की बारीकी से जांच कर रहा है. अगर किसी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर छूट का दावा किया है तो विभाग तुरंत कार्रवाई करता है. उन्होंने कहा कि कई बार करदाता अनजाने में या जानबूझकर ऐसी छूट का दावा कर देते हैं जिसके लिए वे पात्र नहीं होते. उदाहरण के लिए, किसी ने वास्तव में निवेश नहीं किया लेकिन रिटर्न में दिखा दिया, या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छूट का दावा किया. ऐसे मामलों में विभाग न केवल बकाया टैक्स वसूलता है बल्कि जुर्माना और ब्याज भी लगाता है.
शंकाओं का भी किया समाधान
सेमिनार में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आयकर रिटर्न से संबंधित अपनी परेशानियों को रखने का मौका दिया गया. आयकर अधिकारियों ने उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया और व्यक्तिगत मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान किया. कई पुलिसकर्मियों ने पिछले वर्षों की रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारने के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने उन्हें संशोधित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी समझाई.
(Udaipur Kiran) / सतीश
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