–केस में आए अधिवक्ता को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था
Prayagraj, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता को गिरफ्तार किए जाने को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई के दौरान उपस्थित एसपी फर्रुखाबाद को न्याय कक्ष में रोक लिया और पकड़े गए वकील को पेश किए जाने तक न्याय कक्ष न छोड़ने को कहा. कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को इस मामले में बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता अवधेश मिश्र याची के साथ Prayagraj आए थे और सुनवाई के दौरान वहां की एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा है कि याची के पति को फर्रुखाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया. याची की ओर से पूरक हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि याची के पति को गत आठ सितम्बर को रात लगभग नौ बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और 14 सितम्बर को रात लगभग 11 बजे रिहा किया गया.
यह भी आरोप लगाया गया कि याची से जबरन एक पत्र लिखवाया, जिसमें कहा गया था कि याची के पति को हिरासत में नहीं लिया गया था. इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र, सीओ कायमगंज और एसपी फर्रुखाबाद को न्याय में बाधा डालने के कार्य के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे. कोर्ट ने इन अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों को याची से सम्पर्क करने, उसे धमकाने या किसी अन्य प्रकार से परेशान करने से भी रोका था.
यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गत 12 सितम्बर को दाखिल की गई थी और जब पुलिस अधिकारियों को इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जानकारी मिली तो 14 सितम्बर को याची से जबरन उक्त पत्र लिखवाया गया. इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया था.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान फर्रुखाबाद की एसपी न्याय कक्ष में मौजूद थीं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में जांच के आदेश दिए हैं. उधर, फर्रुखाबाद की एसओजी ने फर्रुखाबाद में याची के वकील अवधेश मिश्र को गिरफ्तार कर लिया, जो याची के साथ फर्रुखाबाद से आए थे. यह बात कोर्ट को बताई गई तो न्यायालय ने एसपी फर्रुखाबाद से कहा कि एसओजी जब तक अवधेश मिश्र को पेश नहीं करती, तब तक वह न्याय कक्ष न छोड़ें. बाद में वकील को पेश किया गया तो कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को दोपहर एक बजे तय करते हुए एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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